छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी ₹1 लाख तक की सहायता, मोबाइल ऐप से करें ऑनलाइन आवेदन.Chhattisgarh Workers’ Children to Receive Financial Assistance of Up to ₹1 Lakh, Apply Online Through Mobile App. छत्तीसगढे श्रमिकाणां बालकेभ्यः एकलक्षरूप्यकाणां यावत् आर्थिकसहायता, चलदूरभाष-अनुप्रयोगेन ऑनलाइन आवेदनं कुर्वन्तु।

छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी के चलते किसी भी होनहार विद्यार्थी की शिक्षा बाधित न हो और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें।
इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। निर्धारित पात्रता एवं मापदंडों के आधार पर चयनित छात्रों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
कक्षा के अनुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता का विवरण.
- कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 से 5,500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- स्नातक (UG) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को 7,000 से 7,500 रुपये तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 से 10,500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- व्यावसायिक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को 12,000 से 12,500 रुपये तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- मेरिट सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों और टॉप-10 में स्थान हासिल करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए 1 लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
मेरिट सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों और टॉप-10 में स्थान हासिल करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए 1 लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में टॉप-10 में जगह बनाने वाले पात्र श्रमिकों के बेटे-बेटियों को सरकार की ओर से विशेष सौगात दी जाएगी। ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही, योजना की निर्धारित पात्रता एवं शर्तें पूरी करने वाले विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये तक की सहायता देने का उल्लेख किया गया है।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता शर्तें और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया.
रायगढ़ के जिला श्रम अधिकारी के अनुसार, शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त श्रमिक का पंजीयन है। आवेदन करने की निर्धारित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले संबंधित असंगठित कर्मकार मंडल में श्रमिक का वैध पंजीयन होना जरूरी है। तभी पात्र परिवार योजना के तहत मिलने वाली सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- अगली कक्षा में नियमित प्रवेश अनिवार्य: योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र में नियमित रूप से अगली कक्षा में अध्ययनरत होना जरूरी है। हालांकि, स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को इस नियम से छूट प्रदान की गई है।
- डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगी राशि: योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और जरूरी दस्तावेजों का सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधिकारी द्वारा बारीकी से सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- आवेदन के लिए उपलब्ध होंगे कई विकल्प: योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र श्रमिक परिवार अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस सेंटर, ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल ऐप या जिला श्रम संसाधन केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है।
- कई माध्यमों से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन: योजना के लिए पात्र हितग्राही घर बैठे विभागीय पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस सेंटर, ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल ऐप और जिला श्रम संसाधन केंद्र के माध्यम से भी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।
English
The Chhattisgarh Labour Department is implementing the ‘Educational Incentive Scheme’ to encourage meritorious children of unorganised sector workers to pursue higher education. The scheme aims to ensure that financial difficulties do not interrupt the education of talented students and that they can continue their studies without obstacles.
Under this scheme, meritorious students studying in Classes 10 and 12, as well as undergraduate, postgraduate and professional courses, will receive financial assistance. Eligible students will be provided a one-time incentive amount directly into their bank accounts, as per the prescribed criteria.
Class-Wise Details of Financial Assistance.
- Meritorious students of Classes 10 and 12 will receive an incentive amount ranging from ₹5,000 to ₹5,500.
- Meritorious students pursuing undergraduate (UG) courses will receive financial incentives ranging from ₹7,000 to ₹7,500.
- Meritorious students pursuing postgraduate (PG) courses will receive an incentive amount ranging from ₹10,000 to ₹10,500.
- Meritorious students enrolled in vocational and professional courses will receive one-time financial assistance ranging from ₹12,000 to ₹12,500.
- A special incentive of ₹1 lakh has been предусмотрed for meritorious students who secure a place in the merit list and rank among the top 10.
The Chhattisgarh government has made a special provision of financial assistance of ₹1 lakh for eligible children of workers who secure a place in the top 10 of the state-level merit list of Class 10 or Class 12 conducted by the Chhattisgarh Board of Secondary Education (CGBSE). Additionally, students who fulfil the prescribed eligibility criteria and conditions may also receive financial assistance of up to ₹1 lakh for purchasing a two-wheeler.
Key Eligibility Conditions and Application Process for the Scheme.
According to the Raigarh District Labour Officer, applicants must fulfil certain mandatory conditions to avail the benefits of the Educational Incentive Scheme. One of the key requirements is valid registration of the worker with the concerned Unorganised Workers Welfare Board at least 90 days before the date of application.
- Regular Admission to the Next Class is Mandatory: To qualify for the scheme, students must be regularly enrolled in the next academic session after passing their previous class. However, students who have completed the final year of undergraduate or postgraduate courses are exempted from this condition.
- Financial Assistance Through Direct Benefit Transfer (DBT): The applications and supporting documents will be thoroughly verified by the Assistant Labour Commissioner and Labour Officer. Once the verification process is completed and the application is approved, the incentive amount will be transferred directly to the beneficiary’s bank account.
- Multiple Options Available for Application: Eligible beneficiaries can apply online through the department’s official portal. They can also submit their applications along with the required documents through Choice Centres, the ‘Shramev Jayate’ mobile app or the District Labour Resource Centre.
- Multiple Application Options Available: Eligible worker families can apply for the scheme from the comfort of their homes through the departmental portal. Alternatively, they can submit their applications along with the required documents at Choice Centres, through the ‘Shramev Jayate’ mobile app or at the District Labour Resource Centre.
संस्कृति
छत्तीसगढराज्यस्य श्रमविभागेन असङ्गठितक्षेत्रे कार्यरतश्रमिकाणां प्रतिभाशालिनां बालकानां उच्चशिक्षायै प्रोत्साहनं दातुं ‘शैक्षणिकप्रोत्साहनयोजना’ सञ्चाल्यते। अस्याः योजनायाः मुख्योद्देश्यं आर्थिकाभावकारणात् कस्यापि मेधाविनः छात्रस्य शिक्षा मध्ये एव न विरमेत्, अपितु ते निरन्तरं स्वाध्ययनं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इति अस्ति।
अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं दशमी-द्वादशीकक्षयोः तथा स्नातक-स्नातकोत्तर-व्यावसायिकपाठ्यक्रमेषु अध्ययनरताः प्रतिभाशालिनः छात्राः आर्थिकसहायतां प्राप्स्यन्ति। निर्धारितपात्रतामानदण्डानुसारं चयनितच्छात्रेभ्यः एकवारं प्रदेया प्रोत्साहनराशिः प्रत्यक्षतया तेषां बैंकखातेषु प्रेषयिष्यते।
कक्षानुसारं आर्थिकसहायताराशेः विवरणम्
- दशमी-द्वादशीकक्षयोः प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः 5,000 तः 5,500 रूप्यकाणि यावत् प्रोत्साहनराशिः प्रदास्यते।
- स्नातकपाठ्यक्रमेषु अध्ययनरतप्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः 7,000 तः 7,500 रूप्यकाणि यावत् आर्थिकप्रोत्साहनराशिः प्रदास्यते।
- स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेषु अध्ययनरतप्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः 10,000 तः 10,500 रूप्यकाणि यावत् प्रोत्साहनराशिः प्रदास्यते।
- व्यावसायिक-पाठ्यक्रमेषु अध्ययनरतप्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः 12,000 तः 12,500 रूप्यकाणि यावत् एकवारं आर्थिकसहायता प्रदास्यते।
- मेधासूच्यां स्थानं प्राप्तवद्भ्यः तथा शीर्षदशसु स्थानं प्राप्तवद्भ्यः प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः एकलक्षरूप्यकाणां विशेषप्रोत्साहनराशेः प्रावधानं कृतम् अस्ति।
छत्तीसगढमाध्यमिकशिक्षामण्डलस्य (CGBSE) दशमी-द्वादशीकक्षयोः राज्यस्तरीयायां मेधासूच्यां शीर्षदशसु स्थानं प्राप्तवतः पात्रश्रमिकाणां पुत्र-पुत्रीणां कृते एकलक्षरूप्यकाणां विशेषार्थिकसहायतायाः प्रावधानं कृतम् अस्ति। एतदतिरिक्तं निर्धारितपात्रतामानदण्डान् शर्ताश्च पूरयन्तः छात्राः द्विचक्रिकावाहनस्य क्रयणाय अपि एकलक्षरूप्यकाणां यावत् आर्थिकसहायतां प्राप्तुं शक्नुवन्ति।
योजनायाः लाभप्राप्त्यर्थं प्रमुखाः पात्रताशर्ताः आवेदनप्रक्रिया च
रायगढजनपदस्य श्रमाधिकारिणः अनुसारं शैक्षणिकप्रोत्साहनयोजनायाः लाभं प्राप्तुं आवेदकैः कतिपयाः अनिवार्याः शर्ताः पूरयितव्याः। तासु प्रमुखा शर्ता श्रमिकस्य पञ्जीकरणम् अस्ति। आवेदनदिनाङ्कात् न्यूनातिन्यूनं नवतिदिनपूर्वं सम्बन्धिते असङ्गठितकर्मकारमण्डले श्रमिकस्य वैधं पञ्जीकरणं अनिवार्यम् अस्ति।
- रायगढजनपदस्य श्रमाधिकारिणः अनुसारं शैक्षणिकप्रोत्साहनयोजनायाः लाभं प्राप्तुं आवेदकैः कतिपयाः अनिवार्याः शर्ताः पूरयितव्याः। तासु प्रमुखा शर्ता श्रमिकस्य पञ्जीकरणम् अस्ति। आवेदनदिनाङ्कात् न्यूनातिन्यूनं नवतिदिनपूर्वं सम्बन्धिते असङ्गठितकर्मकारमण्डले श्रमिकस्य वैधं पञ्जीकरणं अनिवार्यम् अस्ति।
- अग्रिमकक्षायां नियमितप्रवेशः अनिवार्यः: योजनायाः लाभं प्राप्तुं विद्यार्थिनः पूर्वकक्षायाः उत्तीर्णानन्तरम् अग्रिमशैक्षणिकसत्रे नियमितरूपेण अग्रिमकक्षायां अध्ययनरताः भवितव्याः। तथापि स्नातक-स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमयोः अन्तिमकक्षाम् उत्तीर्णानां विद्यार्थिनां कृते अस्मात् नियमात् छूटः प्रदत्ता अस्ति।
- डीबीटी-माध्यमेन प्रत्यक्षं बैंकखाते धनराशिः प्रेषयिष्यते: योजनायाः अन्तर्गतं प्राप्तानाम् आवेदनपत्राणां आवश्यकदस्तावेजानां च सहायकश्रमायुक्तेन श्रमाधिकारिणा च सूक्ष्मतया परीक्षणं क्रियते। सत्यापनप्रक्रियायाः समाप्तेः आवेदनस्य स्वीकृतेः च अनन्तरं प्रोत्साहनराशिः प्रत्यक्षतया लाभार्थिनः बैंकखाते प्रेषयिष्यते।
- आवेदनार्थं विविधाः सुविधाः उपलब्धाः: योजनायाः पात्राः लाभार्थिनः विभागीयजालस्थलमाध्यमेन स्वयमेव ऑनलाइन आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतदतिरिक्तं चॉइस-केन्द्रस्य, ‘श्रमेव जयते’ चलदूरभाष-अनुप्रयोगस्य अथवा जनपदश्रमसंसाधनकेन्द्रस्य माध्यमेन आवश्यकदस्तावेजैः सह आवेदनपत्रं समर्पयितुं शक्नुवन्ति।
- आवेदनार्थं बहुविधाः विकल्पाः उपलब्धाः: योजनायाः लाभं प्राप्तुम् इच्छुकाः पात्रश्रमिकपरिवाराः स्वगृहात् एव विभागीयजालस्थलस्य माध्यमेन ऑनलाइन आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतदतिरिक्तं चॉइस-केन्द्रे, ‘श्रमेव जयते’ चलदूरभाष-अनुप्रयोगे अथवा जनपदश्रमसंसाधनकेन्द्रे आवश्यकदस्तावेजान् समर्प्य आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति।


