फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग का अहम फैसला, अब Annexure-D जमा करने की जरूरत नहीं.Major Election Commission Decision on Form-6: Annexure-D No Longer Mandatory. फॉर्म-6 विषये निर्वाचन आयोगस्य महत्त्वपूर्णः निर्णयः, अधुना Annexure-D अनिवार्यं नास्ति.

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नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर उठे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने Form-6 की ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का SIR पूरा हो चुका है, वहां ऑनलाइन Form-6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटा दिया गया है।आयोग का यह निर्णय उस बैठक के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें पूरी टीम ने स्पष्ट किया था कि इस अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता केवल SIR प्रक्रिया के दौरान ही रहेगी।इस घोषणा-पत्र में नए मतदाताओं को अपने या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी का विवरण पहले हुए गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूची से जोड़ने संबंधी जानकारी देनी होती थी। हालांकि, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां यह घोषणा-पत्र ECINET पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

चुनाव आयोग ने पोर्टल से हटाया SIR से जुड़ा अतिरिक्त फॉर्म.

नई दिल्ली। जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इन राज्यों में ECINET ऐप और पोर्टल के अलावा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की वेबसाइटों से भी SIR से जुड़ा अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया गया है।अब नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के इच्छुक आवेदकों को केवल Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित कानूनी Form-6 ही भरना होगा। अतिरिक्त घोषणापत्र की आवश्यकता नहीं होगी।यह बदलाव 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई चुनाव आयोग की पूर्ण बैठक के बाद किया गया है।

(English)

New Delhi. Amid the controversy surrounding the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, the Election Commission has modified the online Form-6 registration process. The additional declaration related to SIR has now been removed from online Form-6 in states and Union Territories where the revision process has already been completed.The decision came a few days after the Commission’s full team decided that the additional requirement would apply only during the SIR exercise.The declaration required new applicants to provide details linking themselves, their parents, or their grandparents to electoral rolls prepared during an earlier intensive revision. However, the declaration will continue to remain available on the ECINET portal in states and Union Territories where the SIR exercise is still underway.

Election Commission Removes Additional SIR-Related Form from Portal.

New Delhi. The Election Commission has made a change to the voter enrolment process in states where the Special Intensive Revision (SIR) has been completed. The additional declaration related to SIR has been removed not only from the ECINET app and portal, but also from the portals of the respective Chief Electoral Officers.Applicants seeking enrolment as voters will now only have to submit the statutory Form-6 prescribed under the Registration of Electors Rules, 1960. The additional declaration will no longer be required in these states.The change follows a full Commission meeting held on September 26, attended by Chief Election Commissioner Gyan Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi.

(संस्कृत)

नवदेहली। विशेषगहनपुनरीक्षणस्य (SIR) सम्बन्धे उत्पन्नविवादानाम् अनन्तरं निर्वाचन आयोगेन ऑनलाइन Form-6 प्रक्रियायां परिवर्तनं कृतम्। येषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च मतदाता-सूच्याः SIR प्रक्रिया पूर्णा अभवत्, तेषु प्रदेशेषु ऑनलाइन Form-6 तः SIR सम्बन्धितम् अतिरिक्तं घोषणापत्रं निष्कासितम्।आयोगस्य सर्वैः सदस्यैः केचन दिनानि पूर्वं निर्णयः कृतः आसीत् यत् एतत् अतिरिक्तं घोषणापत्रं केवलं SIR प्रक्रियायाः समये एव आवश्यकं भविष्यति। तदनन्तरम् अयं निर्णयः स्वीकृतः।अस्मिन् घोषणापत्रे नवीनमतदातृभिः स्वस्य, स्वमातापित्रोः अथवा पितामह-पितामह्याः मातामह-मातामह्याः च विवरणं पूर्वस्मिन् गहनपुनरीक्षणे निर्मितया मतदाता-सूच्या सह सम्बद्धं कर्तुं सूचना दातव्या आसीत्। येषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च अद्यापि SIR प्रक्रिया प्रचलति, तत्र एतत् घोषणापत्रं ECINET पोर्टले उपलब्धं भविष्यति।

निर्वाचन आयोगेन पोर्टलतः SIR-संबद्धम् अतिरिक्तं प्रपत्रं निष्कासितम्।

नवदेहली। येषु राज्येषु विशेषगहनपुनरीक्षणस्य (SIR) प्रक्रिया पूर्णा अभवत्, तेषु राज्येषु निर्वाचन आयोगेन मतदाता-पञ्जीकरण-प्रक्रियायां परिवर्तनं कृतम्। SIR सम्बन्धितम् अतिरिक्तं घोषणापत्रं ECINET एप् तथा पोर्टलतः, तत्सम्बन्धिनां मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणां पोर्टलतः अपि निष्कासितम्।अधुना मतदाता-रूपेण पञ्जीकरणम् इच्छन्तः आवेदकाः केवलं Registration of Electors Rules, 1960 इत्यस्य अन्तर्गतं निर्धारितं वैधानिकं Form-6 एव पूरयिष्यन्ति। अतिरिक्तघोषणापत्रस्य आवश्यकता न भविष्यति।अयं परिवर्तनः सितम्बर-मासस्य 26 दिनाङ्के मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानकुमारस्य, निर्वाचनायुक्तयोः सुखबीरसिंहसन्धोः तथा विवेकजोशेः उपस्थितौ सम्पन्नायाः निर्वाचन आयोगस्य पूर्णसभायाः अनन्तरं कृतः।

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