तीन दिन में प्रतिबंधित भट्ठियां हटाने का अल्टीमेटम, भोपाल में मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई। Three-Day Deadline to Remove Banned Furnaces, Mobile Court Takes Action in Bhopal।त्रिदिनेषु निषिद्धभट्टीनां निष्कासनस्य निर्देशः, भोपालनगरे चलन्यायालयस्य कठोरकार्यवाही।

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आईएसबीटी क्षेत्र स्थित होटलों में जांच के दौरान खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए प्रतिबंधित भट्टियों का इस्तेमाल सामने आया। जांच टीम ने संचालकों को भट्टियां तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्हें तीन दिन की समय-सीमा दी गई है।

भोपाल। नगर निगम ने बुधवार को आइएसबीटी क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट, होटल और अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई में कई प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण के साथ गंदगी भी पाई गई। निगम की टीम ने संबंधित संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण व कचरे से मुक्त रखने के निर्देश दिए।

नगर निगम की टीम ने प्रतिष्ठानों के बाहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के किचन की भी पड़ताल की। इस दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव और उसकी स्थिति का जायजा लिया गया।

तीन दिन का समय दिया गया

निरीक्षण अभियान के दौरान कुछ होटलों में भोजन तैयार करने के लिए प्रतिबंधित भट्ठियों का संचालन पाया गया। मोबाइल कोर्ट के मजिस्ट्रेट और नगर निगम अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को भट्ठियां हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों से समय-सीमा पार कर चुकी खाद्य सामग्री भी बरामद हुई, जिस पर अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

नगर निगम की टीम ने संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर उन्हें गुणवत्ता जांच के लिए भेज दिया है। वहीं, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण व गंदगी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई।

91 हजार रुपये का जुर्माना ठोका

अभियान के दौरान नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 24 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 11 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मोबाइल कोर्ट में मौके पर ही चालान की कार्रवाई करते हुए 91 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं, 13 अन्य प्रतिष्ठानों के कोर्ट चालान तैयार किए गए हैं। इनके मामलों में अब न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

English

During an inspection of hotels in the ISBT area, banned furnaces being used for preparing food items were found. The authorities directed the operators to remove the furnaces and gave them a three-day deadline to comply.

Bhopal: The Municipal Corporation conducted a mobile court inspection drive in the ISBT area on Wednesday. Coaching institutes, restaurants, hotels and hospitals were inspected during the campaign. Officials found encroachments and unhygienic conditions on roads in front of several establishments. The concerned operators were directed to clear the encroachments and maintain cleanliness around their premises.

The Municipal Corporation team inspected the arrangements outside the establishments and also checked the kitchens of hotels and restaurants. Officials examined the quality, storage and condition of food items during the inspection.

Three-Day Deadline Given

During the inspection drive, banned furnaces being used for preparing food were found operating at some hotels. The mobile court magistrate and Municipal Corporation officials gave the concerned operators a three-day deadline to remove the furnaces. Inspectors also found expired food products at some establishments and directed officials to take necessary action.

The Municipal Corporation team collected samples of the suspected food items and sent them for quality testing. Meanwhile, establishments found encroaching on roads and public spaces or causing unhygienic conditions were issued spot challans.

₹91,000 Fine Imposed

During the campaign, the Municipal Corporation took action against 24 establishments for alleged violations. Challans were issued on the spot through the mobile court against 11 establishments, resulting in the recovery of ₹91,000 in fines. Court challans have also been prepared against 13 establishments, which will now face further action through the judicial process.

संस्कृत

आईएसबीटी-क्षेत्रस्य होटलेषु निरीक्षणसमये खाद्यपदार्थनिर्माणाय प्रयुज्यमानाः निषिद्धभट्टयः प्राप्ताः। निरीक्षणदलम् होटलसञ्चालकेभ्यः ताः भट्टयः निष्कासयितुं निर्देशं दत्तवान्। भट्टीनां निष्कासनाय सञ्चालकेभ्यः त्रिदिनानां समयः प्रदत्तः।

भोपालम्। नगरनिगमेन बुधवासरे आईएसबीटी-क्षेत्रे चलन्यायालयस्य माध्यमेन व्यापकं निरीक्षणाभियानं सञ्चालितम्। अभियानस्य अन्तर्गतं कोचिङ्ग-संस्थानेषु, भोजनालयेषु, होटलेषु चिकित्सालयेषु च निरीक्षणं कृतम्। निरीक्षणसमये अनेकानां प्रतिष्ठानानां पुरतः मार्गेषु अतिक्रमणं मलिनता च दृष्टा। सम्बन्धितसञ्चालकेभ्यः अतिक्रमणं निष्कासयितुं परिसरस्य स्वच्छतां च सुनिश्चितं कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः।

नगरनिगमस्य दलैः प्रतिष्ठानानां बहिः व्यवस्थाः निरीक्षिताः। तदनन्तरं होटल-भोजनालयानां पाकशालासु अपि परीक्षणं कृत्वा खाद्यसामग्रीणां गुणवत्ता, संरक्षणव्यवस्था तथा अवस्था अवलोकिता।

त्रिदिनानां समयः प्रदत्तः

निरीक्षणाभियानस्य समये केषुचित् होटलेषु खाद्यपदार्थनिर्माणाय प्रयुज्यमानाः निषिद्धभट्टयः सञ्चालिताः दृष्टाः। चलन्यायालयस्य न्यायाधीशेन नगरनिगमस्य अधिकारिभिश्च सम्बन्धितसञ्चालकेभ्यः भट्टीनां निष्कासनाय त्रिदिनानां समयः प्रदत्तः। निरीक्षणसमये केषुचित् प्रतिष्ठानेषु कालातीतखाद्यसामग्री अपि प्राप्ता, यस्याः विषये आवश्यककार्यवाही कर्तुं निर्देशाः दत्ताः।

नगरनिगमस्य अधिकारिभिः संदिग्धखाद्यसामग्रीणां नमूनाः संगृह्य गुणवत्तापरीक्षणाय प्रेषिताः। अपरतः मार्गेषु सार्वजनिकस्थलेषु च अतिक्रमणं मलिनता च दृष्ट्वा सम्बन्धितप्रतिष्ठानेषु स्थले एव दण्डात्मकचालानकार्यवाही कृता।

एकनवत्यधिकसहस्ररूप्यकाणां दण्डः

अभियानस्य समये नियमोल्लङ्घनस्य कारणेन नगरनिगमेन चतुर्विंशतिः प्रतिष्ठानेषु कार्यवाही कृता। तेषु एकादश प्रतिष्ठानानां विरुद्धं चलन्यायालयस्य माध्यमेन स्थले एव चालानं कृत्वा ९१ सहस्ररूप्यकाणां दण्डः वसूलितः। अपरतः त्रयोदश प्रतिष्ठानानां न्यायालयीनचालानानि सिद्धानि सन्ति। एतेषां विरुद्धं अधुना न्यायालयीयप्रक्रियानुसारं अग्रिमकार्यवाही भविष्यति।

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