जबरन वसूली के आरोप में रायपुर का प्रोविजनल एसआई निलंबित। Raipur Provisional SI Suspended Over Extortion Complaint। बलपूर्वक धनवसूल्याः आरोपे रायपुरस्य उपनिरीक्षकः निलम्बितः।

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राखी थाने में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान दबाव बनाकर अवैध रूप से रकम वसूलने और पैसे ऐंठने की शिकायत सामने आई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की।

राखी थाने में दर्ज एक प्रकरण की जांच के दौरान दबाव बनाकर अवैध रूप से रकम वसूलने और पैसे ऐंठने की शिकायत सामने आई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

मामले की प्रारंभिक जांच में पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं करने और पद का अनुचित इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले। इसके बाद प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया गया।

रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 24 अगस्त 2026 को प्रोविजनल उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे के निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, महेश कुमार ओगरे राखी थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ दबाव बनाकर अवैध वसूली करने और पैसे ऐंठने की शिकायत पुलिस विभाग को मिली थी।

पुलिस अधीक्षक ने माना गंभीर कदाचरण

शिकायत की प्रारंभिक जांच में अधिकारी के आचरण को पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं पाया गया। साथ ही, पद के अनुचित इस्तेमाल की बात भी सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए विभागीय स्तर पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।

24 अगस्त की दोपहर से निलंबन प्रभावी

जारी आदेश के मुताबिक महेश कुमार ओगरे को 24 अगस्त 2026 की अपराह्न से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से संबद्ध किया गया है और वहीं उनका मुख्यालय निर्धारित रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

English

A complaint alleging coercion, illegal collection of money and extortion surfaced during the investigation of a case registered at Rakhi Police Station. Taking the matter seriously, the police department initiated action against the concerned officer.

A complaint alleging coercion, illegal collection of money and extortion surfaced during the investigation of a case registered at Rakhi Police Station. Taking the complaint seriously, the police department has initiated major action in the matter.

The preliminary findings indicated that the officer had allegedly acted against the principles of impartial policing and misused his official position. Following this, Provisional Sub-Inspector Mahesh Kumar Ogre was suspended.

Raipur: Raipur Rural Superintendent of Police Shweta Shrivastava Sinha issued the suspension order against Provisional Sub-Inspector Mahesh Kumar Ogre on August 24, 2026. According to the order, Ogre was investigating Crime No. 10/2026 registered at Rakhi Police Station. During the investigation, a complaint was received alleging that he had used pressure to make illegal collections and extort money.

SP Terms Conduct as Serious Misconduct

The preliminary inquiry into the complaint found that the officer’s conduct was not in line with the principles of impartial policing. The inquiry also indicated misuse of his official position. Considering it serious misconduct, the Superintendent of Police ordered immediate departmental action leading to his suspension.

Suspension Effective from August 24 Afternoon

According to the order, Mahesh Kumar Ogre has been suspended with immediate effect from the afternoon of August 24, 2026. During the suspension period, he will remain attached to the Police Line, Raipur Rural, which has also been designated as his headquarters. He will be entitled to subsistence allowance as per the applicable rules.

संस्कृत

राखी-पुलिसस्थानके पञ्जीकृतस्य एकस्य प्रकरणस्य अन्वेषणकाले दबावं कृत्वा अवैधरूपेण धनवसूलिः धनहरणं च कृतमिति शिकायतः समुपस्थिता। विषयस्य गाम्भीर्यं दृष्ट्वा पुलिसविभागेन सम्बन्धितस्य अधिकारिणः विरुद्धं कार्यवाही कृता।

राखी-पुलिसस्थानके पञ्जीकृतस्य एकस्य प्रकरणस्य अन्वेषणकाले दबावं कृत्वा अवैधरूपेण धनवसूलिः धनहरणं च कृतमिति शिकायतः समुपस्थिता। शिकायतायाः गाम्भीर्यं दृष्ट्वा पुलिसविभागेन अस्मिन् विषये महत्त्वपूर्णा कार्यवाही कृता।

प्रारम्भिक-अन्वेषणे पुलिसविभागस्य निष्पक्षकार्यप्रणाल्याः अनुरूपम् आचरणं न कृतमिति, पदस्य च अनुचितः उपयोगः कृत इति प्रथमदृष्ट्या ज्ञातम्। ततः प्रोविजनल् उपनिरीक्षकः महेश-कुमार-ओगरे निलम्बितः।

रायपुर-ग्रामीण-पुलिस-अधीक्षका श्वेता श्रीवास्तव-सिन्हा 24 अगस्त 2026 दिनाङ्के प्रोविजनल् उपनिरीक्षकस्य महेश-कुमार-ओगरे इत्यस्य निलम्बनस्य आदेशं निर्गतवती। आदेशानुसारं महेश-कुमार-ओगरे राखी-पुलिसस्थानके पञ्जीकृतस्य अपराधक्रमाङ्कस्य 10/2026 इत्यस्य अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् एव काले तस्य विरुद्धं दबावं कृत्वा अवैधधनवसूलिं धनहरणं च कृतमिति शिकायतः प्राप्ता।

पुलिस-अधीक्षकेन गम्भीरं कदाचारं मन्यते

शिकायतायाः प्रारम्भिक-अन्वेषणे अधिकारिणः आचरणं पुलिसविभागस्य निष्पक्षकार्यप्रणाल्याः अनुरूपं न आसीदिति ज्ञातम्। तेन स्वपदस्य अनुचितः उपयोगः कृत इत्यपि संकेतः प्राप्तः। पुलिस-अधीक्षकेन एतत् गम्भीर-कदाचाररूपेण मन्यते स्म। ततः विभागीयस्तरे तत्क्षणं निलम्बनस्य कार्यवाही कृता।

अगस्त-मासस्य 24 दिनाङ्कस्य अपराह्णात् निलम्बनम् प्रभावी

निर्गते आदेशे अनुसारं महेश-कुमार-ओगरे 24 अगस्त 2026 दिनाङ्कस्य अपराह्णात् तत्कालप्रभावेण निलम्बितः कृतः। निलम्बनकालावधौ सः रायपुर-ग्रामीणस्य पुलिस-लाइनया सम्बद्धः भविष्यति तथा तस्य मुख्यालयमपि तत्रैव निर्धारितम् अस्ति। निलम्बनावधौ नियमानुसारं तस्मै जीवननिर्वाहभत्ता देयः भविष्यति।

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